16 साल से लंबित है वरासत मामले में तहसीलदार हलफनामा के साथ तलब

Prayagraj Zone UP

प्रयागराज।(www.arya-tv.com) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार फूलपुर, आजमगढ़ को पिछले 16 साल से लंबित वरासत दर्ज करने के आवेदन को वैधानिक अड़चन न होने की दशा में तय कर अनुपालन हलफनामा के साथ कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।

न्यायमूर्ति वी के बिडला ने यह आदेश सुभाष चंद की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने तहसीलदार को तीन माह मे विरासत दर्ज करने की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। जिसका पालन नही किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गयी हैं।

यह तथ्य आने के बाद कि वकील सहयोग नहीं कर रहे तो कोर्ट ने सख्त कार्यवाही करने और आदेश पालन का निर्देश दिया। इसके बाद याची अधिवक्ता ने कोर्ट को पूरक हलफनामा दाखिल कर बताया कि एक तो केस की  फाइल नहीं मिल रही दूसरे अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

इस कारण कोर्ट आदेश की अवहेलना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके लिए तहसीलदार को अवमानना मे दंडित किया जाय। इस पर कोर्ट ने तहसीलदार को अनुपालन हलफनामे के साथ 12 जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है।