गलत बिल बनाकर वसूली केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि दंडनीय अपराध है:इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विद्युत उपभोक्ताओं को गलत और फर्जी बिल भेजने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना है। दो जजों की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि जानबूझकर गलत बिल बनाकर वसूली की जाती है, तो यह केवल प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि दंडनीय अपराध हो […]
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