(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त करने के 2018 के आदेश में पूर्व प्रभावी बदलाव को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने स्प्ष्ट रूप से कहा कि चल रही जांच के मामलों को पूरा करने की सुविधा के लिए विस्तार की उचित अवधि दी जा सकती है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु में पहुंच चुके अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में किया जाना चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की उस याचिका पर आया है, जिसमें उसने ईडी के निदेशक के तौर पर मिश्रा के, 2018 के नियुक्ति आदेश में पूर्व प्रभावी बदलाव को चुनौती दी थी।
भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी मिश्रा को 19 नवंबर 2018 में एक आदेश जारी कर दो साल की अवधि के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया और बाद में 13 नवंबर 2020 को एक आदेश के जरिए केंद्र सरकार ने नियुक्ति पत्र में पूर्व प्रभावी बदलाव किया और उनके दो साल के कार्यकाल को बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया।