सुप्रीम कोर्ट कथन: कोविड सावधानियों का पालन करते हुए कक्षा 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा कराने की अनुमति

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(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को कक्षा 11वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत में कोरोना महामारी को देखते हुए ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि स्कूलों में सभी कोविड सावधानियों का पालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जिसके बाद जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया कि हमें उम्मीद और भरोसा है कि अधिकारियों द्वारा सभी सावधानियां और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा।

अभी नहीं आएगी तीसरी लहर

बता दें कि कोर्ट ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए स्कूल खुलने से पहले राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को इसका हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि पहले हमने हस्तक्षेप किया था क्योंकि सितंबर में तीसरी लहर की संभावना थी और हम केरल सरकार के बयानों से आश्वस्त नहीं हुए क्योंकि उनकी ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं था। हालांकि अब रिपोर्टों के अनुसार तीसरी लहर अभी (तुरंत) नहीं आएगी और हमें “उम्मीद और विश्वास” है कि हलफनामे में उल्लिखित सभी सावधानियों और आवश्यक कदमों का अधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा और बच्चों के लिए कोई जोखिम नहीं होगा।

27 सितंबर से होगी परीक्षाएं

बता दें कक्षा ग्यारहवीं या प्लस वन परीक्षा पहले 6 से 16 सितंबर तक आयोजित की जानी थी, लेकिन छात्रों और शिक्षकों की मांगों के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा 27 सितंबर से आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट dhsekerala.gov.in पर जाकर समय सारिणी डाउनलोड कर सकते हैं।