सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल, जाजमऊ आगजनी मामले में कोर्ट का फैसला

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(www.arya-tv.com)  कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 30 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में 2 दिसम्बर 2022 से बंद है। इरफान सोलंकी जेल से ‌‌ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। सपा विधायक के अलावा इस मामले में रिजवान, मो. शरीफ, इजरायल आटेवाला और शौकत अली को सजा सुनाई गई है।

ये था पूरा मामला 

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इरफान ने 22 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में सरेंडर किया था।

3 जून को इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली को MP/MLA सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने आईपीसी की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी करार दिया था। वहीं धारा 386 व 120 बी में दोषमुक्त कर दिया था। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से 18 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे व 300 पन्नों के सबूत कोर्ट में पेश किए।

सजा सुनाए जाने के वक्त इरफान सोलंकी को छोड़कर मामले के चारों दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। इससे पहले बीते शुक्रवार को चारों दोषियों को रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला, मो०शरीफ और शौकत अली को प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया सजा होने के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की विधायक की कुर्सी भी चली जाएगी।