बिना अनुमति खोद डाली स्मार्ट सिटी की सड़कें, बिजली विभाग पर 10 लाख का जुर्माना

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 बिना अनुमति के स्मार्ट सिटी की सड़कें खोदने पर नगर निगम ने बिजली विभाग पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिसके बाद से विभाग में खलबली मची है।

अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय ने बताया कि विकास भवन से आनंद आश्रम तक की रोड संख्या 5 और सर्किट हाउस रोड पर डीआईजी ऑफिस के पास लगाई गई इंटरलॉकिंग टाइल्स, जीएसबी और ब्लैक बिटुमिनस सड़कों को बिना अनुमति गड्ढे खोदकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इन कार्यों से न केवल सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ बल्कि आम जनता के लिए दुर्घटना की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। बिजली विभाग की इस मनमानी से करीब 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और नियमों के तहत 100 प्रतिशत दंड स्वरूप 10 लाख रुपये की वसूली तय की गई है। बिजली निगम के अधिशासी अभियंता को आदेश दिया है कि तीन दिन के अंदर धनराशि स्मार्ट सिटी के खाते में जमा कराई जाए और तय समय में राशि जमा न करने पर संबंधित विभाग के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।