शबनम और सलीम की फांसी का हाईकोर्ट में आया आदेश, प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या

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आगरा (www.arya-tv.com) शबनम की फांसी का आदेश उसके प्रेमी सलीम की फांसी के साथ हाईकोर्ट से आएगा। केस में राष्ट्रपति की दया याचिका के खारिज होने के बाद अग्रिम कार्रवाई होना शेष है। इसी के बाद दोनों की फांसी का रास्ता साफ हो सकेगा। फिलहाल मथुरा जेल प्रशासन के पास शबनम को फांसी दिए जाने संबंधी अभी कोई सूचना नहीं है।

14 अप्रैल 2008 की रात प्रेमी के साथ अपने ही सात परिजनों की हत्या करने वाली शबनम और उसके प्रेमी सलीम को 16 अगस्त 2010 को जिला जज अमरोहा सैयद आमिर अब्बास हुसैनी ने फांसी की सजा सुनाई।

इसके बाद दोनों के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा को चुनौती दी लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। राष्ट्रपति ने भी दया याचिका को ठुकरा दिया है। अब न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही बाकी है। जिसके बाद दोनों को फांसी होगी।

शबनम के मामले में कोई भी सूचना अभी तक मथुरा जेल प्रशासन को नहीं मिली है। मथुरा जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेंद्र मैत्रेय ने बताया कि अभी तक उनके पास शबनम को मथुरा में फांसी दिए जाने संबंधी कोई भी सूचना नहीं आई है। सूचना आने पर ही फांसी लगाने के लिए तैयारी करेंगे। बता दें सिर्फ मथुरा जेल में ही महिला फांसीघर है।