(www.arya-tv.com)एक जुलाई यानी आज से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी 4 चीजें बदल गई हैं। अगर आपने 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। इनके अलावा, इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विदेश में इस्तेमाल पर 20% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) देना होगा। हम इन बदलावों के बारे में बता रहे हैं।
1. आधार से लिंक न होने पर पैन हो जाएगा इनएक्टिव
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। जिन लोगों ने तय तारीख तक ऐसा नहीं किया है, उनका पैन इनएक्टिव (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा।ऐसा होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।
2. पोस्ट ऑफिस RD और टाइम-डिपॉजिट स्कीम पर अब ज्यादा ब्याज
सरकार ने जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस की दो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में 0.30% तक की बढ़ोतरी की है। पहली: एक साल की टाइम डिपॉजिट पर अब 6.80% की जगह 6.90% ब्याज मिलेगा। वहीं, 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर रेट को 6.9% से बढ़ाकर 7% किया गया है। दूसरी: 5 साल की पोस्ट ऑफिस RD पर अब आपको 6.2% की बजाय 6.5% ब्याज मिलेगा।
हालांकि, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP) और सुकन्या समृद्धि योजना समेत पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। नई ब्याज दरें आज यानी 1 जुलाई से लागू हो चुकी हैं।