अभिषेक राय
(www.arya-tv.com) सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए ‘हत्यारा’ शब्द का प्रयोग किया था।
अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कई फैसले हैं, जो कहते हैं कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है। मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी की ओर से दायर नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए।