गजवा ए हिंद के ख्वाब का खात्मा: 16 साल में केरल से दिल्ली तक ऐसे फैला PFI

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(www.arya-tv.com)पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा हो या फिर हाथरस का मामला या फिर दिल्ली दंगे। देश में कोई भी विवाद, फसाद हो नाम पीएफआई का जरूर चला आता है। लंबे वक्त से अलग-अलग हिस्सों में पीएफआई पर बैन की मांग उठ रही थी। एक दफे झारखंड की सरकार ने बैन लगाया था तो हाईकोर्ट से राहत मिल गई। लेकिन इस बार रडार एनआईए का था। 28 सितंबर को पीएफआई पर  बैन का ऐलान हो गया। मगर पीएफआई पर शिकंजे का बैकग्राउंड क्या था, पूरा प्लान कैसे बना, कमांड सेंटर कहां था और बैन के बाद आगे क्या? इससे जुड़ी तमाम जानकारी आज इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताएंगे।

16 साल से पनप रहे रक्त बीजों के अंत का आरंभ

16 साल से पनप रहे रक्त बीजों के अंत का आरंभ हो गया है। बीते डेढ़ दशक से डेमोक्रेसी के ड्रामे के साथ सूडो सेकुलरिज्म की आड़ में पनप रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ यह सरकार का फाइनल ब्लो है। भारत संविधान की किताब से बंधा हुआ देश है। कानूनी नुक्तों के लू -फॉल से आरोपी बार-बार बच निकलते हैं। वोट बैंक के लालच में कई सरकारें यह लू फॉल क्रिएट करती रही हैं। मगर इस बार स्क्रिप्ट ही बदल कर रख दी गई और इनके हिमायतियों को पता भी नहीं चला। पीएम मोदी के सुपरविजन में अमित शाह और अजीत डोभाल के नेतृत्व में इस प्लान को अंजाम दिया गया। पीएफआई को लेकर खुफिया रिपोर्ट अमित शाह के हाथों में थी, जिसके बाद अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। जिसमें शाह के साथ एनएसए डोभाल व मंत्रालय, खुफिया विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में शाह ने अधिकारियों से पूछा कि क्या यह सही समय है पीएफआई पर बैन लगाने का? कुछ अधिकारियों हां में जवाब दिया, जबकि कुछ का कहना था कि अभी थोड़ा और वक्त की जरूरत है।

फिर दो एजेंसी एनआईए और ईडी को फाइनल राउंड के लिए एक्टिव कर दिया गया। एनआईए सुरक्षा और टेरर ऐंगल पर काम कर रही थी जबकि ईडी टेरर फॉर्मेट पर। 28 सितंबर के अलह सुबह हुए बैन के ऐलान के बाद शाम होते-होते खुद पीएफआई ने अपने संगठन के भंग होने की घोषणा कर दी। एक सप्ताह के अंदर दो दौर की देशव्यापी छापेमारी सहित 240 से ज्यादा सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके आठ सहायक संगठनों को पांच साल के लिए बैन कर दिया है। सरकार का दावा है कि इन संगठनों का स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी), जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) और आईएसआईएस जैसे संगठनों से जुड़ाव रहा है और ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा और आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं। हालांकि ये संगठन आरोपों से इनकार करते हैं और बैन किए गए इन नौ संगठनों में से एक कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात भी कही है।

कैसे बना था पीएफआई?

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) नवंबर 2006 में दक्षिण भारत के तीन मुस्लिम संगठनों के विलय से बना । शुरुआत में इसका हेडक्वॉर्टर केरल के कोझिकोड में था मगर बाद में इसने दिल्ली को अपना बेस बनाया। संगठन खुद को कमजोर तबकों के सशक्तिकरण से जुड़ा बताता रहा है।

यूएपीए के तहत बैन के मायने

केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को एक “गैरकानूनी संगठन” घोषित किया है। इसका मतलब है कि अब इस संगठन की सदस्यता रखने पर दो साल की सजा हो सकती है जो कुछ मामलों में आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक बढ़ाई जा सकती है। देश भर में केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य पुलिस के पास अब संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार करने, उसके खातों को फ्रीज करने और यहां तक ​​कि उसकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है।

धारा 10 सदस्यता को अपराध बनाती है

यूएपीए की धारा 10 प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को अपराध बनाती है। इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने पर दो साल की कैद की सजा हो सकती है और कुछ परिस्थितियों में इसे आजीवन कारावास और यहां तक ​​कि मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 10 यह भी कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसे संगठन का सदस्य है और बना रहेगा व इसकी बैठकों में भाग लेता रहेगा उसे जुर्माने के साथ दो साल तक की कारावास हो सकती है। यह किसी भी व्यक्ति पर भी लागू होता है जो प्रतिबंधित संगठन के उद्देश्यों में सहायता करता है। इस प्रावधान को लागू करते हुए, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस ने वर्षों से स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सैकड़ों सदस्यों को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद गिरफ्तार किया है। इस प्रावधान का इस्तेमाल अक्सर राज्य पुलिस द्वारा देश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के सदस्य होने के कारण व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है। कानून कहता है कि यदि व्यक्ति के पास आग्नेयास्त्र या विस्फोटक हैं और इसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि या गंभीर चोट या संपत्ति को महत्वपूर्ण नुकसान होता है, तो व्यक्ति को मृत्यु या कारावास से दंडित किया जाएगा।

यूएपीए की धारा 7 क्या कहती है?

यूएपीए की धारा 7 सरकार को “गैरकानूनी संगठन” द्वारा “धन के उपयोग पर रोक लगाने” की शक्ति देती है। यह एजेंसियों और पुलिस को ऐसे संगठनों के परिसरों पर छापा मारने और तलाशी लेने और उनकी लेखा पुस्तकों की जांच करने की शक्ति भी देता है। यूएपीए की धारा 8 केंद्र को “किसी भी स्थान को अधिसूचित करने का अधिकार देती है, जो उसकी राय में इस तरह के गैरकानूनी संघ के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है”। यहाँ “स्थान” में एक घर या एक इमारत, या उसका एक हिस्सा, या यहाँ तक कि एक तम्बू या एक बर्तन भी शामिल है।

अब क्या होगा?

देश भर में कहीं भी केंद्रीय एजेंसियां या राज्य पुलिस, अब पीएफआई के मेंबर्स को गिरफ्तार कर सकेंगी। उनके खाते फ्रीज किए जा सकेंगे और उनकी संपत्तियां भी जब्त हो सकेंगी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाया है। उसे अभी आतंकी संगठन घोषित नहीं किया गया है। ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो किसी प्रतिबंधित संगठन को आतंकी संगठन घोषित करती हैं या नहीं।