(www.arya-tv.com) हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सीनियर एडवोकेट संजय हेगडे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की अपील दाखिल की। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा है कि होली की छुट्टियों के बाद इस मामले से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई करने पर विचार करेंगे।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा था। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने दो अहम बातें कहीं। पहली- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी- स्टूडेंट्स स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते।
हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका
कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। इधर, हाईकोर्ट में हिजाब की इजाजत के लिए याचिका दाखिल करने वाली पांचों छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा- ‘हम अपने हक के लिए लड़ेंगे।’ उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। लड़कियों के वकील एम धर ने भी कहा था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हमें निराश किया है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा।