इंदौर। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे तमाम लोग बैंकों से करोड़ों रूपए लेकर फरार हो गए। वहीं मध्यप्रदेश के भोजपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हुआ है। बीजेपी विधायक ने 33.45 करोड़ रूपए का लोन नहीं चुकाया था। उन्होंने 5 साल पहले यह लोन लिया था, लेकिन अभी तक वह इसे चुका नहीं पाए।
इंदौर के कलेक्टर लोकश कुमार जाटव की कोर्ट ने उनकी गिरवीं रखी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि उनकी गिरवीं रखी संपत्ति तुरंत बैंक को सौंपी जाए।
पांच साल पहले 15 सितंबर 2014 को मेसर्स पटवा आॅटोमोटिव प्रा. लि. संस्था ने बैंक से ये पैसे लिए थे। ये संस्था विधायक जी की है। लोन न चुकाने पर जुलाई 2017 को नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद बैंक ने डीएम कोर्ट में संपत्ति पर कब्जा दिलाने के लिए आवेदन किया था।
इसके बाद लगातार सुनवाई हुई और मामला डीआरटी में गया और डीआरटी ने जनवरी 2019 को लोन चुकाने का अवसर दिया था।