(Arya News Lucknow)Kaushal:
अब प्रदेश में वाहन स्वामियों को दो पहिया और चार पहिया वाहनों का बार बार बीमा करना नही पड़ेगा. एक सितम्बर से दो और चार पहिये की नई गाडियों का बीमा कराने की नीति बदल जाएगी नए वाहनों की बिक्री पर पांच व तीन साल का थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य होगा। इससे वाहन स्वामियों को एक मुश्त बीमा कराने पर जेब भी हल्की करनी पड़ेगी साथ ही सड़क दुर्घटना में गाड़ी का बीमा होने से हादसे का शिकार लोगो के परिजनों को इंशोरेंस क्लेम लेना भी आसन होगा।
परिवहन आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया की थर्ड पार्टी वाहनों का बीमा पांच व तीन साल के लिए अनिवार्य किया गया है। पर अभी कोर्ट से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और कहा एक सितम्बर से दो व चार पहिया के नए वाहन खरीदना महंगा हो जायेगा। साथ ही कहा कि इससे आने समय में जो लोग पहले एक साल का इंशोरेंस करा लेते थे और बाद में नहीं कराते थे लेकिन अब उन्हें तीन व पांच साल अनिवार्य कर दिया है।