बाहरी कंपनियों के लिए आ रहा नया नियम, कामगारों को मिलेगा इस तरह लाभ

Kanpur Zone UP

कानपुर(www.arya-tv.com) बाहरी कंपनियों के लिए आ रहा नया नियम अगर सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही भविष्य निधि का लाभ श्रमिकों, कामगारों को भी मिल सकेगा, इसमें शहर के डेढ़ लाख से ज्यादा कामगार शामिल होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की ओर से मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगते ही कंपनियों को नया नियम लागू करना होगा। इससे कई कंपनियां इपीएफ के दायरे में आ जाएंगी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उसके तहत अब जिन कंपनियों में 10 कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें भी पीएफ के दायरे में आना होगा। जबकि अभी तक यह नियम उन कंपनियों के लिए लागू है, जहां 20 कर्मी कार्यरत होते हैं। दरअसल पिछले सत्र में जब कोरोना महामारी का प्रकोप रहा तब अच्छी संख्या में अंशदाता कम हो गए थे।

ऐसी स्थिति में भविष्य निधि कार्यालय के वरिष्ठ अफसरों ने मंथन कर यह प्रस्ताव तैयार किया कि जिन कंपनियों में 10 कर्मी हैं, उन्हें भी पीएफ के दायरे में लाया जाए। इसके बाद प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा गया। अब कहा जा रहा है, कि मार्च के पहले हफ्ते में इस पर अंतिम मुहर लगने के बाद एक अप्रैल से यह नियम देशभर के पीएफ कार्यालयों में लागू हो जाएगा।