क्‍या मुख्तार अंसारी के साले को मिलेगी जमानत? इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई आज, जानें किसलिए मांगा है बेल

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(www.arya-tv.com) पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा की जमानत अर्जी पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होना है. सरजील की ओर से कैंसर के इलाज के लिए जमानत अर्जी लगाई गई है. इससे पहले कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित सरजील का इलाज लखनऊ के पीजीआई या केजीएमयू में कराने का आदेश दिया था. बता दें, ईडी की ओर से की गई कार्रवाई के बाद मनी लांड्रिंग के मामले में सरजील रजा लखनऊ जेल में बंद है. चीफ जस्टिस द्वारा नामित बेंच में मामले की सुनवाई होना है. वहीं पिछली सुनवाई पर जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था. जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा ने मामले को चीफ जस्टिस को सुनवाई के लिए रेफर कर दिया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मुख्तार अंसारी के भाई व पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के पेट्रोल पंप कुर्क करने का मामले में भी सुनवाई होनी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेट्रोल पंप को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के बाद इसे चुनौती दी गई है. दोनों ही मामलों में आज सुनवाई होना है, जिसके फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है.

मनी लांड्रिंग केस में जेल में बंद सरजील
ईडी की ओर से मनी लांड्रिंग का मामले में कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद से सरजील रजा लखनऊ सेंट्रल जेल में बंद है. कैंसर की बीमारी का इलाज कराने के लिए सरजील की ओर से जमानत की मांग में याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने कैंसर से पीड़ित सरजील का इलाज पीजीआई या केजीएमयू में कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दोनों जगह में जहां कैंसर के एक्सपर्ट डॉक्टर हो वहां पर इलाज करवाया जाए. बता दें, सरजील रजा. कैंसर की बीमारी से पीड़ित है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 10 अप्रैल 2023 को गाजीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है. सरजील की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय बहस कर रहे हैं.

मुख्तार की बहू के पेट्रोल पंप से जुड़ा मामला
मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के पेट्रोल पंप कुर्क करने के मामले में भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होना है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेट्रोल पंप को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने को चुनौती दी गई है. फरहत अंसारी का किसान पैट्रोल पंप गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कस्बे में है. यह कुर्की की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी के जेल से रिहा होने के 2 दिन बाद की गई थी. डीएम गाजीपुर के आदेश बाद हुई इस कार्रवाई  के बाद फरहत अंसारी की ओर से याचिका दाखिल की गई, जिस पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय बहस करेंगे. जस्टिस वी के बिड़ला और जस्टिस विनोद दिवाकर की डिवीजन बेंच में सुनवाई होना है.