आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को नगर निगम ने जोन-6 अंतर्गत पारा में अवैध डेयरी बंद कराई। डेयरी से 15 भैंस पकड़कर आलमबाग स्थित कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया। बताया गया कि जुर्माना अदा करने पर भैंसें छोड़ी जाएंगी।
पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव ने बताया कि नगर निगम अधिनियम 1959 के अंतर्गत शहरी सीमा में भैंस पालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। अधिकतम दो गायों को ही वैध लाइसेंस के तहत पालने की अनुमति है। इसके बावजूद अवैध डेयरी संचालित की जाती है और गोबर खुले प्लॉटों में फेंककर नालियों में बहाया जाता है। इससे गंदगी, जलभराव और मच्छरजनित रोग फैलते हैं।
आईजीआरएस पर पारा के स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर नगर निगम, पुलिस बल, प्रवर्तन दल और पशु कल्याण विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए डेयरी बंद कराई और 15 भैंसें कांजी हाउस में निरुद्ध कीं।