(www.arya-tv.com)दिल्ली हाईकोर्ट ने पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) का नेता मानने के खिलाफ चिराग पासवान की याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 7 जुलाई को हुए विस्तार के बाद LJP सांसद पासवान ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।चिराग ने PM मोदी को दी थी धमकी
LJP के नेता चिराग पासवान ने मंगलवार को सीधे PM नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि LJP कोटे से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो मैं कोर्ट जाऊंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी भी मेरी है। समर्थन भी मेरे पास है। मेरी अनुमति के बिना, पार्टी के कोटे से किसी भी सांसद को मंत्री बनाना गलत है।LJP में 13-14 जून की रात हुआ तख्तापलट
LJP में 13 जून की शाम से कलह शुरू हुई थी। 14 जून को चिराग पासवान को छोड़ बाकी पांचों सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इसमें हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई। 14 जून की शाम तक लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता भी मिल गई थी। इधर चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर पांचों बागी सांसदों को LJP से हटाने की अनुशंसा कर दी। फिर 17 जून को पटना में पारस गुट की बैठक में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया।