नई दिल्ली। लॉकडाउन 2 को लेकर नई गाइडलाइन बुधवार को आ गई है। इसमें मजदूरों और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में कहा था कि यह समय फसलों की कटाई का है इसलिए किसानों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
क्या है नई गाइडलाइन में
सभी स्कूल कॉलेज 3 मई तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय जारी की गाइडलाइन किसानों को बड़ी राहत दी गई है। प्रधानमंत्री ने कल कहा था कि कृषि और अर्थव्यवस्था को ध्यान देना जरूरी है मछली पालन में भी लाखों से छूट मिलेगी। 20 अप्रैल के बाद आईटी सेक्टर को छूट दी जाएगी। 50% कर्मचारी के साथ काम कर सकेगा आईटी सेक्टर। किसानों को खेती के लिए पूरी छूट मिलेगी।
फिलहाल 3 मई तक घरेलू उड़ानें बंद रहेंगी। तमाम सिनेमा हॉल मॉल यह तमाम चीजें जो अभी बंद चल रही थीं वह सब आगे भी बंद रहेंगी। वहीं खेती के उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन के चलते मजदूर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तमाम उपकरणों को नहीं पा रहे हैं। किसानों और मजदूरों को दिक्कत हो रही है। इसलिए इनको खुला रखा जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग को कुछ शर्तों के साथ छूट मिलेगी। हॉटस्पॉट इलाकों में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी जो चीजें जैसे हैं वैसे ही रहेंगी।
– मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा
– मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी
– इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा
– दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
– कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई
– तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
-गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट
-जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी