नए साल के अवसर पर जानिए क्या है क्रेडिट , डेबिड कार्ड के नियम

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गोरखपुरए (www.arya-tv.com) नई उम्मीदों के साथ आ रहे नए साल में पुराने कई नियम बदल जाएंगे। एक जनवरी से बैंकिंग.बीमा के साथ अन्‍य क्षेत्रों में लागू होने जा रहे नियमों की जानकारी न होना आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो जानिये नए साल में क्या होगा

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के क्रम में पहली जनवरी से 50 हजार रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए बैंकों में पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो जाएगा। इस सुविधा से चेक भुगतान में निरंतर बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। पॉजीटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख लाभार्थी का नाम प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी।चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस मोबाइल ऐप इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है।

इसके बाद चेक पेमेंट से पहले ये जानकारियां क्रॉस.चेक की जाएंगी।अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शाखा को इसकी जानकारी दी जाएगी। भारत.नेपाल सीमा सील होने से भारत से लोग नए साल का जश्‍न मनाने नेपाल नहीं जा पाएंगे।  प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर कोरोना प्रोटोकाल में फंसा नया साल भारत.नेपाल सीमा सील होने से मायूस है नेपाल क्रेडिट.डेबिट कार्ड से बिना स्वाइप किए पांच रुपये तक लेन देन डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक एक जनवरी से क्रेडिट डेबिड कार्ड से बिना स्वाइप किए लेनदेन की सीमा रूपये 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये तक करने जा रहा है। बैंक इसकी तैयारी कर रहे हैं। एक जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। एसबीआइ समेत अन्य बैंक फास्ट टैग बनाने की अधिक से अधिक सुविधा कराने के लिए तैयारी पूरी कर चुके हैं। फास्ट टैग नए वाहनों के साथ.साथ एक दिसंबर 2017 से पूर्व के वाहनों हेतु भी जरूरी होगा। पहली जनवरी से फास्टैग खाते में न्यूनतम 150 रुपये भी रखना अनिवार्य होगा।

एनपीसीआइ ने एक जनवरी 2021 से थर्ड पार्टी एपप्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआइ भुगतान सेवा पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। एनपीसीआइ ने नए साल पर थर्ड पार्टी एप पर 30 फीसद की ऊपरी सीमा लगा दी है। 30 फीसद की सीमा की गणना पिछले तीन महीने के दौरान यूपीआई में प्रॉसेस्ड भुगतान की कुल संख्या के आधार पर होगी। म्यूचुअल फंड द्वारा पहले इक्विटी में निवेश सीमा 65 फीसद थी। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में कुछ बदलाव करते हुए एक जनवरी से इक्विटी में निवेश सीमा बढ़ाकर 75 फीसद कर दिया हैए ताकि निवेशकों का हित सुरक्षित रहे।

बीमा नियामक इरडा ने सभी बीमा कंपनियां एक जनवरी 2021 से  जीवन बीमा पॉलिसीष् पेश करने का निर्देश दिया है। इस नई पॉलिसी में न्यूनतम पांच लाख और अधिकतम 25 लाख रुपये का सम.एश्योर्ड मिलेगा। इस बीमा पॉलिसी में कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का मौका मिलेगा तथा इस पॉलिसी के लिए सभी बीमा कंपनियों की नियम एवं शर्तें समान होंगी। स्टैंडर्ड उत्पाद होने से से ग्राहकों को पहले से दी गई जानकारियों के आधार पर निर्णय लेने में आसानी होगी। इससे बीमा कराने वाले और बीमा करने वाली कंपनी के बीच भरोसा बढ़ेगाए जिससे क्लेम के वक्त अब विवाद की आशंका कम होगी।