(www.arya-tv.com) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) खाते से आंशिक निकासी की अनुमति दी है। PFRDA ने NPS के तहत सभी स्टेकहोल्डर और ग्राहकों को एक सर्कुलर के जरिये कहा कि भारत सरकार ने कोरोना को एक महामारी घोषित किया है, ऐसे में यह बीमारी जीवन के लिए घातक है। रिटायरमेंट फंड के लिए NPS देश में काफी लोकप्रिय विकल्प है। नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। देश के करीब सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर इस योजना के तहत खाता खुलवाया जा सकता है।
पात्रता
विशेष परिस्थितियों में एनपीएस ग्राहक जॉइनिंग के तीन साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं। निकासी की राशि ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
आंशिक निकासी
आंशिक निकासी केवल आपके एनपीएस खाते के पूरे कार्यकाल के दौरान तीन बार तक की जा सकती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा नियमों के तहत, ये आंशिक निकासी पूरी तरह से कर-मुक्त हैं।
- बच्चों की उच्च शिक्षा
- बच्चों की शादी
- आवासीय घर की खरीद/ निर्माण के लिए
- गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए
NPS ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया
कैसे करता है काम
नेशनल पेंशन सिस्टम म्युचुअल फंड की तरह ही मैनेज होता है। यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। निवेशक रिटायरमेंट के बाद तैयार हुए फंड से एक हिस्सा निकाल सकते हैं और शेष रकम से नियमित आय के लिए एनुइटी ले सकते हैं। इसमें निवेशक को अपनी नौकरी के दौरान हर महीने कुछ राशि जमा करानी होती है।
कैसे खुलवाएं खाता
ग्राहक घर बैठे ओटीपी के माध्यम से खाता खुलवा सकते हैं। ऐसे ग्राहक जो अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के जरिये NPS खाता खोलना चाहते हैं, वे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के जरिये एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं।