JNU के प्रदर्शनकारी छात्रों को HC से राहत, जाने क्या है मामला

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(www.arya-tv.com) दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के स्टूडेंट को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि छात्रों को फिलहाल पुरानी फीस के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने कहा कि इन छात्रों से किसी भी तरह की लेट फीस भी नहीं ली जाएगी।

इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होनी है। इससे पहले अदालत में जेएनयू छात्र संगठन के वकील कपिल सिब्बल ने कहा ​​था कि फीस में बढ़ोतरी गैर कानूनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेएनयू की हाई लेवल कमेटी को होस्टल मैनुअल में बदलाव का अधिकार नहीं था।

जेएनयू प्रशासन ने हॉस्टल फीस में भारी इजाफा किया था। सिंगल रूम रेंट को 20 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। वहीं डबल रूम रेंट को भी 10 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से फीस में इजाफा किए जाने के बाद छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इससे झुके प्रशासन ने सिंगल रूम रेंट को 600 से घटाकर 300 और सिंगल रूम रेंट को 300 से घटाकर 150 रुपये कर दिया।