(www.arya-tv.com) पशुपालन विभाग में आटे की सप्लाई के नाम पर हुए करोड़ों रुपये के फर्जीवाड़े में जेल गए पूर्व डीआईजी अरविन्द सेन की एक दिन की रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर ली है। यह रिमांड चार फरवरी की दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसके अलावा उनकी आवाज का नमूना लेने की अनुमति भी कोर्ट ने दे दी है।
कोर्ट ने यह आदेश एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी पर दिया है। अरविन्द सेन ने 27 जनवरी को कोर्ट में समर्पण कर दिया था। इस फर्जीवाड़े में पिछले साल 13 जून को इंदौर के पीड़ित व्यापारी मंजीत भाटिया ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसकी जांच एसटीएफ ने की थी। इसमें अब तक 15 लोग जेल जा चुके हैं और 11 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
यूपी पुलिस की फजीहत करा चुके हैं अरविंद सेन
इस फर्जीवाड़े में आईपीएस अधिकारी अरविन्द सेन ने पुलिस की काफी फजीहत कराई थी। जब पुलिस ने 50 हजार रुपए इनाम घोषित किया। घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा करने के बाद अरविन्द सेन कोर्ट में हाजिर हुए। एफआईआर दर्ज होने के समय अरविन्द सेन डीआईजी पीएसी, आगरा थे। इसी 31 जनवरी को वह सेवानिवृत्त हुए हैं।
एसीपी श्वेता श्रीवास्तव ने विशेष अदालत में अर्जी दी थी कि अरविन्द सेन पर पीड़ित को अपने सीबीसीआईडी दफ्तर में धमकाने का आरोप है। तब वह सीबीसीआईडी में एसपी थे और आरोपियों में शामिल हेड कांस्टेबिल दिलबहार सिंह यादव के कहने पर पीड़ित को धमकाया था। आरोप है कि इसके एवज में उन्हें कई लाख रुपए मिले थे। इन सब बारे में पता करने के लिये ही अरविन्द सेन से पूछताछ जरूरी है। इस पर ही कोर्ट ने उनकी 24 घंटे की रिमांड दी है।
आवाज का नमूना भी लेगी पुलिस
एसटीएफ ने अपनी जांच में डीआईजी अरविन्द सेन और डीआईजी रुल्स एंड मेनुअल्स दिनेश चन्द्र दुबे की आवाज रिकार्ड की थी। अरविन्द सेन पशुपालन फर्जीवाड़ा में फंसे थे, जबकि दिनेश चन्द्र दुबे का आरोपी आशीष राय से अन्य मामलों में साठगांठ सामने आया था। एसटीएफ की संस्तुति पर ही दोनों अफसर निलम्बित किए गए थे। एसीपी ने बताया कि अरविन्द सेन की आवाज का मिलान कराने के लिए ही नमूना लेने की अनुमति कोर्ट से ली गई थी। इस पर कोर्ट ने मंगलवार को अरविन्द सेन की आवाज का नमूना लेने की अनुमति दे दी है।