रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, ट्रायल रोकने की मांग वाली अर्जी खारिज

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(www.arya-tv.com) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरजेवाला के खिलाफ वाराणसी की जिला अदालत में तोड़फोड़, बलवा व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में चल चल रहे मुकदमे का ट्रायल रोकने की मांग दाखिल याचिका खारिज कर दी है.

अर्जी खारिज होने के बाद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मुकदमे के ट्रायल जारी रहेगा. यह आदेश जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने रणदीप सुरजेवाला की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया है. याचिका में सुरजेवाला ने वाराणसी की जिला कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी.  हाईकोर्ट ने इसे भी नामंजूर कर दिया है.

बता दें, रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ 23 वर्ष पहले वाराणसी के कैंट थाने में आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 336, 333 व 427 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप है कि तत्कालीन चर्चित संवासिनी कांड को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व बवाल किया गया, जिसमें सुरजेवाला भी शामिल थे. इस मामले का ट्रायल अब शुरू हो गया है. जिसे सुरजेवाला की ओर से याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई. याची का कहना था कि पुराना केस होने के कारण इसकी प्राथमिकी, चार्जशीट  व अन्य दस्तावेज लगभग नष्ट हो चुके हैं. इसलिए ट्रायल की प्रक्रिया रद्द की जाए.

याची का यह भी कहना था कि उसे मुकदमे से संबंधित दस्तावेज पाने का अधिकार है. लेकिन अभियोजन की ओर से जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, वे पठनीय नहीं हैं. हाईकोर्ट ने सुरजेवाला को पठनीय  दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. इसके बाद भी याची का कहना था कि मामला काफी पुराना है और बचाव पक्ष के पास पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. इसलिए ट्रायल की प्रक्रिया रद्द की जाए. ट्रायल कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट भी रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद 30 अक्टूबर को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था. शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रणदीप सुरजेवाला की याचिका खारिज करते हुए उनकी दोनों मांगें नामंजूर कर दी.