लेवाना होटल अग्निकांड पर HC ने दिया आदेश:LDA वीसी सभी इमारतों की जांच करके रिपोर्ट दें

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(www.arya-tv.com)  लखनऊ के हजरतगंज इलाके के लेवाना सुइट्स होटल अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने होटल में हुए अग्निकांड पर आदेश दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और पुलिस विभाग के अफसर शहर की सभी बिल्डिंगों को चेक करें। मानक विपरीत होने पर कार्रवाई की जाए। फायर सेफ्टी जांची जाए। हाई कोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरव श्रीवास्तव ने ये आदेश दिया है।

जांच कर 3 नवंबर तक पेश करें पूरी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि शहर में बनी सभी ऊंची इमारतों और भवन, दोनों में फायर सेफ्टी किट की चेकिंग कराई जाए। 3 नवंबर से पहले रिपोर्ट एफिडेविट के साथ पेश किया जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिए गए आदेश में चारबाग मैं होटल में लगी आग से मौत का भी जिक्र किया। गोमती नगर विक्रांत खंड में हुई घटना का भी जिक्र करते हुए आदेश पारित किया है। नगर निगम, आवास विकास समेत सभी भवन निर्माण संबंधित विभागों को हाईकोर्ट ने मानक विपरीत बने भवन बिल्डिंग ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं।

चीफ फायर ऑफिसर का एफिडेविट पर जताई आपत्ति
हाई कोर्ट ने लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर से मिली रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इस तरीके के पेश किए गए एफिडेविट से कोई भी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। सख्त कार्रवाई और नियम के साथ फायर सेफ्टी के सभी नियमों का पालन कराया जाए। कागजों में किसी भी तरीके की कार्यवाही का उल्लेख न किया जाए। बिल्डिंगों में लगने वाले सभी फायर सेफ्टी किट के लिए सख्त नियम से पालन कराया जाए। लेवाना होटल कांड से पहले से दिए गए फायर की एनओसी पर भी हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं।