(www.arya-tv.com) वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मूल वाद के साथ सात अन्य मामलों की सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक व मंजू व्यास की याचिका पर कार्रवाई अब अगली सुनवाई के बाद आगे बढ़ेगी। इसके अलावा राखी सिंह की याचिका भी सुनी जाएगी।
जिला एवं सत्र न्यायालय में राखी सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्रों पर अब अगली तारीख पर सुनवाई होगी। प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे में हिंदू प्रतीक चिह्नों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाए। यह भी अपील की गई है कि जिन क्षेत्रों में हिंदू प्रतीक चिह्न मिले हैं। उस क्षेत्र को सुरक्षित और सील किया जाए। इसमें ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की संख्या को निर्धारित एवं नियमित करने का अनुरोध किया गया है ताकि हिंदू प्रतीक चिह्नों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। इस निमित्त सरकार और पक्षकारों को निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही वहां रंगाई और पुताई को प्रतिबंधित करने का मस्जिद पक्ष को आदेश दिया जाए। इससे पहले भी राखी सिंह की ओर से दायर प्रार्थना पत्र के जरिए ज्ञानवापी में चल रहे सर्वे में मिले हिंदू प्रतीक चिह्नों और परिसर के उस हिस्से को संरक्षित करने की अपील की गई है।
सभी वादी-प्रतिवादी को दी जा चुकी याचिका की प्रति
वादिनी राखी सिंह के प्रार्थना पत्र की प्रति मां श्रृंगार गौरी मुकदमे की चार महिलाओं के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अधिवक्ता रवि कुमार पांडेय, मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता मुमताज अहमद व तौहिद खान एवं राज्य सरकार के अधिवक्ता राजेश मिश्रा को सौंपी जा चुकी है। अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र पर अपना पक्ष रखने को समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 28 अगस्त यानि आज की तिथि नियत की थी। आज इस मामले पर वादी-प्रतिवादी पक्ष के वकील दलील देंगे।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनेंगे सर्वे को चुनौती की याचिका
काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी विवाद के बीच ASI सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज प्रयागराज हाईकोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। इस मामले में 25 जुलाई की सुनवाई में जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रखा गया था लेकिन कुछ कारणों के चलते मामले में फैसला सुनाया नहीं जा सका। इसके लिए 28 अगस्त की तारीख सुनिश्चित की गई थी, जिसमें इस याचिका पर फैसला संभावित है। चीफ जस्टिस की कोर्ट में दोपहर बाद मामले में फैसला आ सकता है।