अंजुमन इंतेजामिया कमेटी पर व्यासजी का तहखाना कब्जाने की आशंका, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति दर्ज

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(www.arya-tv.com) ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी का तहखाना पर मुस्लिम कमेटी की कब्जेदारी की आशंका के बीच डीएम को निगरानी देने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इसमें जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शुक्रवार को डीएम की निगरानी में सौंपने संबंधी दाखिल वाद के संबंध में ट्रांसफर करने की अर्जी सुनी जाएगी। हालांकि अंजुमन इंतेजामिया ने मंगलवार को आपत्ति दाखिल की थी और बुधवार को अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक अन्य पक्षकार काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की थी। सभी पक्षों को जिला जज ने दोपहर 2.30 बजे तलब किया है।

ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने पर कब्जा करने का आशंका जताते हुए हिन्दू वादियों ने उसे डीएम को देने की मांग उठाई है। याचिका दायर कर तहखाना डीएम की सुपुर्दगी में देने के मामले में विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने मंगलवार को जिला जज की अदालत में कड़ी आपत्ति की थी। साथ ही सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से वाद जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अर्जी को खारिज किए जाने का अनुरोध किया। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत मामले में शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय कर दी थी।

कब्जे के आरोप पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने जताई आपत्ति

याचिकाकर्ताओं ने वाद के जरिए आरोप लगाया गया कि अंजुमन इंतेजामिया मसासिद कमेटी व्यासजी के तहखाने पर कब्जा कर सकती है। तहखाने को जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में दे दिया जाए। यह मामला अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुभाष नंदन चतुर्वेदी व सुधीर त्रिपाठी के जरिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दाखिल किया गया था। चार वादिनी महिलाओं की अर्जी पर आज आदेशमां शृंगार गौरी की वादिनी सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने जिला जज की अदालत में अर्जी दी थी।

वहीं प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मुमताज अहमद ने अपनी आपत्ति में कहा है कि ट्रांसफर अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। जो मुकदमा लोअर कोर्ट में दाखिल किया गया है। उसी कोर्ट से सबंधित ट्रांसफर की मांग की जा सकती है। ना कि अपीलीय न्यायालय की कोर्ट में सुनवाई के लिए मांग की जा सकती है। एक अन्य पक्षकार को कोर्ट में उपस्थित होने के बाद शुक्रवार को सुनवाई होगी।