हरियाणा सरकार ने 21 अगस्त, 2019 को ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे। 
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में परिवारों का एक अर्थपूर्ण डेटाबेस बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद, हरियाणा सरकार द्वारा हर परिवार को जीवन/ दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने तथा पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नाम से एक और प्रमुख योजना शुरू की जा रही है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में परिवारों का एक अर्थपूर्ण डेटाबेस बनाने के लिए परिवार पहचान पत्र के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद, हरियाणा सरकार द्वारा हर परिवार को जीवन/ दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने तथा पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नाम से एक और प्रमुख योजना शुरू की जा रही है।
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये तक हो या दो हेक्टेयर भूमि हो। बैठक में बताया गया कि परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा और परिवार के सदस्यों के व्यवसाय, आय इत्यादि जैसे बिन्दुओं पर प्राथमिक विवरण उपलब्ध करवाना होगा। उसे परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा विकल्पों का चयन करना होगा। यह फॉर्म सांझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) में उपलब्ध होगा, जहां फॉर्म भरने में भी लाभार्थियों की मदद की जाएगी।