हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं तो सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में माना जायेगा एब्सेंट, योगी सरकार का बड़ा आदेश

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(www.arya-tv.com) लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है. सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय आने पर हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा. हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले सरकारी कर्मी अनुपस्थित माने जाएंगे.

इसके लिए सरकारी कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं. आदेश की अवहेलना की  पुनरावृत्ति होने पर कार्यालय में उनका प्रवेश निषेध करने के साथ अनुपस्थित माना जाए.
इसके लिए सभी सरकारी कार्यालयों में सुरक्षाकर्मियों और सीसीटीवी की मदद ली जाएगी. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं.

नियमों का पालन न करने वाले कर्मियों पर सख्ती का निर्देश
दरअसल, बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह फरमान जारी किया गया है. मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क हादसों में बढ़ती मौतें चिंता का विषय हैं. ऐसे में सरकारी विभागों के कार्यालयों में भी हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार्मिकों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भी हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर जागरूक करने का निर्देश दिया गया हैं.

खतरनाक सड़कों को चिन्हित करने का निर्देश
मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी त्योहारों में सड़कों पर भीड़ को देखते हुए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. संबंधित विभाग को सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कहा गया है कि उन ब्लॉक स्पॉट को चिन्हित किया जाए जहां हादसे ज्यादा होते हैं. सड़कों पर खतरनाक जगहों को चिन्हित कर नगर विकास विभाग द्वारा वहां लाइट और वार्निंग बोर्ड लगाने की व्यवस्था की जाएगी.