(www.arya-tv.com) दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी मामले (Delhi Excise Policy Case) में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisod ia) की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई शुरू हो गई है. AAP के नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शराब घोटाले मामले में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से उनकी गिरफ्तारी की तारीख पूछी. सिंघवी ने बताया कि सीबीआई वाले मामले में 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के वकील सिंघवी से पूछा कि क्या दोनों ही मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. इस पर सिंघवी ने कहा कि इन मामलों में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अभी तक इस मामले में हुई कार्रवाई का स्टेज क्या है? क्या आरोप तय हो गए हैं? इस पर उन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं. वे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते रहते हैं. इस मामले से जुड़े दस्तावेजों की आपूर्ति जारी है.
गौरतलब है कि सीबीआई के केस में 31,423 दस्तावेज और 294 गवाह हैं. जबकि अन्य मामले में 21,685 दस्तावेज और 162 गवाह हैं. कुल मिलाकर 50,000 दस्तावेज और 400 से अधिक गवाह हैं. मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी ने कहा कि मामले में बाकी सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है,वह सार्वजनिक जीवन में हैं. लेकिन कुछ बड़े टारगेट लोगों को अभी तक जमानत नही मिली है. सिंघवी ने कहा कि जो पुरानी लॉबी है, वह पुरानी पॉलिसी को जारी रखने को हक में हैं.
सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके पास से पैसे की भी मनी लांड्रिंग का पता नहीं चला है, सरकारी गवाहों के बयान में सिसोदिया का लिंक नहीं मिला है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि सभी आरोप विजय नायर पर जाकर रुक जाते हैं और विजय नायर पर आरोप है कि वह मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं. मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई विशेष निजी आरोप नहीं हैं. अस्पष्ट आरोप यह है कि सिसोदिया ने अपराध की कमाई में मदद की लेकिन कोई मनी ट्रेल नहीं है.