कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिक चालान व रिटर्न (ईसीआर) प्रणाली लागू कर दी है। ये सितंबर 2025 के वेतन माह से प्रभावी है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम अश्विनी कुमार गुप्ता ने बताया कि ईपीएफओ के मुख्यालय नई दिल्ली से जारी निर्देशों के अनुसार नियोक्ताओं को शुरुआती स्तर पर नई प्रणाली को अपनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सितंबर 2025 के वेतन माह के लिए ईसीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि जो सामान्यतः 15 अक्टूबर होती है उसे बढ़ाकर 22 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है।
नियोक्ताओं को नई प्रणाली की समझ और उपयोग में सहयोग प्रदान करने के लिए देशभर में कार्यशालाएं और संवादात्मक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है ताकि नियोक्ता समय पर और त्रुटिरहित रिटर्न दाखिल कर सकें। उन्होंने बताया कि यदि किसी नियोक्ता को प्रणाली के उपयोग में कोई कठिनाई हो रही हो तो वे क्षेत्रीय कार्यालय की टीम या प्रवर्तन अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।