पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल राहत योजना में बड़ा बदलाव करते हुए उन उपभोक्ताओं को भी छूट देने का फैसला किया है, जिन्होंने इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 नवंबर के बीच अपने बकाये बिल की किश्तों में आंशिक भुगतान किया है। अब ऐसे बकायेदार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूल धनराशि पर 25 प्रतिशत की छूट पाने के लिए 11 दिसंबर से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।
जानकीपुरम जोन के मुख्य अभियंता वीपी सिंह और गोमतीनगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने संयुक्त रूप से बताया कि कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत उन उपभोक्ताओं को राहत देने की मंजूरी दी गई है, जिन्होंने 1 अप्रैल से 30 नवंबर-24 के बीच किश्तों में भुगतान किया है। इसी के चलते समाधान योजना में आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार बिलिंग सिस्टम में आवश्यक अपग्रेडेशन जारी है और इसके पूरा होते ही ऐसी श्रेणी के उपभोक्ताओं की ऑटोमैटिक किश्तें बननी शुरू हो जाएंगी। कॉर्पोरेशन के अनुसार 10 दिसंबर देर रात तक सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम पूरा हो जाएगा।
वहीं, अमौसी जोन के मुख्य अभियंता महफूज आलम और लखनऊ सेंट्रल जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल ने बताया कि ऐसे बकायेदारों को छूट की सूचना देने के लिए सोमवार से कॉलिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। इनमें अधिकतर उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जिन्होंने 31 मार्च के बाद एक या दो किश्तें जमा की थीं।
कॉर्पोरेशन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार पहले जारी आदेशों में यह छूट केवल उन उपभोक्ताओं के लिए थी, जिन्होंने 31 मार्च- 25 के बाद कोई भुगतान नहीं किया था, लेकिन अब नियम में बदलाव करके भुगतान कर चुके उपभोक्ताओं को भी राहत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
