कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकी देने वाला गिरफ्तार:जजों ने हिजाब विवाद मामले में सुनाया था फैसला

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(www.arya-tv.com) कर्नाटक के हिजाब विवाद में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट जजों को धमकी देने वाला व्यक्ति आखिरकार पकड़ा गया है। कर्नाटक पुलिस ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत फैसला सुनाने वाली बेंच के तीनों जजों को जान से मारने की धमकी दी थी। गिरफ्तार व्यक्ति को 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा जनेंद्र ने मंगलवार को बताया कि तमिलनाडु से पकड़े गए आरोपी को बेंगलुरु लाया गया है। यहां इससे आगे पूछताछ की जाएगी।

जजों को मिली थी Y कैटेगरी की सुरक्षा
धमकी के बाद सभी जजों को Y कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। इनमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी भी शामिल हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला था। इसमें कहा गया था- हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं। वकील ने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर बैन को बरकरार रखा था

15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गईं सभी 8 याचिकाएं खारिज कर दी थीं। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन मेंबर वाली बेंच ने राज्य सरकार के 5 फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया था, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस नहीं है।

​​​​​​1 जनवरी से शुरू हुआ था हिजाब विवाद

कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। यहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के आर्टिकल 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है।