विकासनगर सेक्टर-4 में 28 मार्च को सराफा कारोबारी के कर्मचारी से 6.80 लाख रुपये लूट की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस ने कोर्ट से वारंट भी जारी कराया। पर, आरोपी ने न तो कोर्ट में सरेंडर किया और न ही जमानत की अर्जी डाली। इस मामले में अपन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने आरोपी मोहित यादव को भगोड़ा घोषित कर दिया है। आदेश दिया है कि अगर 30 दिन के अंदर कोर्ट में समर्पण नहीं करता है तो अग्रिक कार्रवाई की जाएगी।
एसओ विकासनगर आलोक कुमार सिंह के मुताबिक सराफा कारोबारी किंकर गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उन्होंने चौक के आनंदी ज्वैलर्स से सोना बुक कराया था। जिसका भुगतान लेने कारोबारी का कार्मचारी अमित सैनी आया था। उसे
6,80,000 रुपये गिनकर दिया। रुपये लेकर जाने के आधे घंटे बाद उनके पास आकर बताया कि सेक्टर-4 स्थित पार्क के पास उसके साथ लूट हो गई। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो प्रयागराज के मऊआइमा थानाक्षेत्र के हरखपुर गांव का रहने वाला मोहित यादव का नाम सामने आया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी लेकिन वह हाथ नहीं आया। कोर्ट से वारंट भी जारी कराया, इसके बाद भी उसने समर्पण नहीं किया।
इसके बाद एसओ विकासनगर आलोक कुमार सिंह ने मोहित यादव को भगोड़ा घोषित कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 का आदेश जारी किया। जिसमें मोहित यादव को भगोड़ा घोषित कर दिया। उसे आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर समर्पण करने को कहा है।क्या कहती है धारा 84-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 84 एक फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा से संबंधित है। यह उस स्थिति से संबंधित है जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, अदालत से बचने के लिए भाग जाता है या छिप जाता है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा जारी कर सकता है जिसमें व्यक्ति को एक विशिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
