(www.arya-tv.com) लखनऊ. हवाई यात्रा के दौरान रिटायर्ड जस्टिस राजेश चंद्रा को खराब सीट देने के मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर भारी-भरकम हर्जाना लगाया है. राज्य उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया पर 23 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. साथ ही कहा है कि 45 दिन के अंदर रिटायर्ड जस्टिस को हर्जाने की रकम देनी होगी.
दरअसल, 14 जून 2022 को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेश चंद्रा ने पत्नी रेखा अग्रवाल के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए इकाेनॉमी क्लास में 1.89 लाख रुपये में दो सीटें बुक कराईं थीं. जिसके बाद अतिरिक्त रकम देकर इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में सीट अपडेट करवाई गई थी. लेकिन बिजनेस क्लास की सीट का ऑटोमेटिक सिस्टम ख़राब था, जिसके चलते अस्वस्थ दंपत्ति को काफी दिक्कत हुई थी. जिसकी शिकायत रिटायर्ड जस्टिस की तरफ से राज्य उपभोक्ता आयोग में की गई थी.
सुनवाई के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार ने फैसला दिया कि खराब सीट बदलना यात्री का अधिकार है. आयोग ने कहा कि एयरलाइंस बिजनेस क्लास का अतिरिक्त शुल्क 1.69 लाख रुपये 10 फीसदी ब्याज के साथ लौटाए. साथ ही मानसिक व शारीरिक कष्ट के रूप में 20 लाख रुपये और वाद व्यय के 20 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया.