(www.arya-tv.com) आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए)ने शुक्रवार को एक होटल और एक जूता फैक्ट्री पर सीलिंग की कार्रवाई की। यहां अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मानकों की अनदेखी की जा रही थी। साथ ही दोनों ही भवनों के मानचित्र स्वीकृत नहीं थे। एडीए ने ताजगंज वार्ड के अन्तर्गत कलाल खेरिया, फतेहाबाद रोड स्थित दिनेश कुमार हवलानी के भवन में संचालित होटल सीपी रेजीडेन्सी को सील कर दिया। होटल का मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया था। इस होटल के खिलाफ अग्निशमन विभाग ने भी सीलिंग की कार्रवाई की संस्तुति की थी। अपर सिटी मजिस्ट्रेट चतुर्थ की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।
जूता फैक्ट्री में नहीं थे आग बुझाने के इंतजाम
प्रेम पुरम, ताजनगरी फेस-2 में बिना मानचित्र स्वीकृति कराए करीब 400 वर्गगज क्षेत्र में भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल व द्वितीय तल की छत पर फैक्ट्री ग्रीन पार्क शूज संचालित हो रही थी। एडीए ने इसे भी सील बन्द कर दिया। दोनों ही भवनों पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना ताजगंज पुलिस एवं सचल दस्ता के सहयोग से कार्रवाई की।
उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-28क (1) के तहत दोनों स्थानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। जूता फैक्ट्री भी अग्निशमन विभाग द्वारा चिह्नित किए गए संवेदनशील भवनों की सूची में शामिल थी। विभाग ने इन्हें सील किये जाने की संस्तुति की थी।