दिल्ली में बाइक टैक्सी अभी नहीं चलेंगी:SC ने कहा- पॉलिसी बनने तक करना होगा इंतजार

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(www.arya-tv.com)  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अभी दिल्ली में बाइक टैक्सी नहीं चलाई जा सकेंगी। इसके लिए बाइक टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर दिल्ली सरकार की पॉलिसी बनने तक का इंतजार करना होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वे 30 जून तक दोपहिया टैक्सी के ऑपरेशन के लिए पॉलिसी बना लेंगे। यानी 30 जून तक दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी नहीं चलेंगी।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब तक दोपहिया टैक्सी के ऑपरेशन को लेकर पॉलिसी फाइनल नहीं हो जाती, तब तक बाइक टैक्सी सर्विस न चलाई जाएं। इस पर रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस नोटिस पर स्टे लगा दिया था। साथ ही पॉलिसी फाइनल होने तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था। बाइक टैक्सी पर कोई भी एक्शन लेने पर भी रोक लगा दी थी।

दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

इन राज्यों में जारी है बाइक टैक्सी

  • 1981 में गोवा बाइक टैक्सी को परमिट देने वाला पहला राज्य बना था। तब वहां राज्य भर में 64 मोटर साइकिल स्टैंड बनाए गए थे।
  • 2015 में हरियाणा ने भी बाइक टैक्सी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में लोग बाइक टैक्सी का उपयोग करते हैं।
  • 2016 में मिजोरम ने भी बाइक टैक्सी के संचालन की अनुमति दे दी थी। शर्त ये थी कि बाइक दो साल से कम पुरानी होनी चाहिए और कम से कम 125 सीसी की होनी चाहिए।
  • 2016 में पश्चिम बंगाल में भी बाइक टैक्सी को अनुमति दे दी गई थी। वहां 1000 रुपए फीस देकर प्राइवेट नंबर वाली बाइक का कॉमर्शियल यूज किया जा सकता है।
  • 2017 में राजस्थान ने बाइक टैक्सी पॉलिसी जारी की जिसके तहत बाइक के कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी थी।