(www.arya-tv.com) समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम बाहर आ सकते हैं। उन पर दर्ज 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब 89 वां मामले में भी आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई है।
दरअसल, शीर्ष अदालत ने आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला करीब 11 बजे सुना दिया। अब शत्रु संपत्ति मामले में आजम को जमानत मिलना बाकी थी। कोर्ट ने आजम से नियमित जमानत के लिए अदालत में आवेदन करने के लिए कहा है।
यूपी सरकार ने किया जमानत याचिका का विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें जमीन कब्जाने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को लगाई थी फटकार
उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी आजम खान की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने में लंबी देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे न्याय का उपहास कहा था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दी थी जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। फिलहाल आजम खान को रामपुर के कोतवाली से जुड़े एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आजम खान अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है।
कपिल सिब्बल ने लगाए यूपी सरकार पर आरोप
सपा नेता आजम खान को जमानत देने को लेकर उनके वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। साथ ही कहा था कि आजम खान दो साल से जेल में हैं, उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए। कोर्ट के आज फैसला आने पर साफ हो जाएगा कि आजम खान जेल रहेंगे या अब खुली हवा में सांस लेंगे और या फिर अभी उनको जमानत के लिए और लड़ाई लड़नी होगी
रामपुर कोर्ट में 24 मई को होगी पेशी
रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में 2 मुकदमों में आज़म खान के खिलाफ चार्ज फ्रेम होंगे। सपा शासन काल में डूंगरपुर के पास आसरा कालोनी बनाई गई थी। उस वक्त वहां पर कुछ लोग घर बनाकर रह रहे थे। आरोप है कि वहां रह रहे लोगों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था और उनके साथ मारपीट, लूट और छेड़खानी आदि की गई थी।
इस मामले में पिछले साल गंज थाना में करीब 12 अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब इस मामले में चार्ज फ्रेम करने की कार्यवाही होगी, जिसके लिए 24 मई को अंजाम खान रामपुर कोर्ट में पेश किए जाएंगे।