HC में याचिका दायर करने वाली दोनों बहनों के दावों को प्रशासन ने नकारा

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(www.arya-tv.com)धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित 5 एकड़ जमीन पर अपना हक जताने वाली दिल्ली की दो बहनों के दावों को अयोध्या जिला प्रशासन ने नकार दिया है। शुक्रवार को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि जिस विवाद का जिक्र कर दोनों बहनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केस दायर किया है, वह धन्नीपुर का न होकर शेरपुर जाफर गांव का है। सुनवाई के दिन सभी साक्ष्य कोर्ट में रखे जाएंगे।

बता दें कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए सोहावल ब्लॉक के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सरकार द्वारा आवंटित की गई है। जिस पर 26 जनवरी को मस्जिद बनाने वाली इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने पौधरोपण व ध्वजारोहण कर निर्माण कार्य की शुरूआत की है।

8 फरवरी को सुनवाई प्रस्तावित

बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेश कुमार पांडेय ने कहा कि धन्नीपुर में आवंटित जमीन विवादित नहीं है। जिस विवाद का जिक्र दिल्ली की दो महिलाओं ने हाईकोर्ट में केस दायर कर किया है वह धन्नीपुर का न होकर शेरपुर जाफर गांव का है। पांडे ने कहा कि याचिका को लेकर साक्ष्य के दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। जिसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आठ फरवरी को सुनवाई प्रस्तावित है।