अनिल अंबानी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, इस प्रक्रिया पर लगी रोक

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से बिजनेसमैन अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ जारी इन्सॉल्वेंसी ऐंड बेंक्रप्सी कोड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड और रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के मामले में उनकी तरफ से पर्सनल गारंटी से जुड़ा है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल को 1200 करोड़ का कर्ज दिया था। अनिल अंबानी ने इस कर्ज को लेकर पर्सनल गारंटी दी थी। इसी को आधार बनाकर मुंबई बैंक्रप्सी ट्रिब्यूनल ने एक अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रफेशनल को नियुक्त करने का आदेश दिया था जो एसबीआई के 1200 करोड़ लोन की रिकवरी को देखता।

ट्रिब्यून के आदेश के खिलाफ अंबानी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी पीटिशन में बिजनेसमैन ललित जैन मामले का जिक्र किया। उस मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।