संभलकर मनाएं नए साल का जश्न:कोरोना के नए स्ट्रेन के भय के बीच बंदिशों में मनेगा जश्न

Lucknow

(www.arya-tv.com)उत्तर प्रदेश की राजधानी में नववर्ष पर होने वाले आयोजनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम की पूर्व में सूचना देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। इस संबंध में संयुक्त पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड आर्डर) नवीन अरोरा ने गाइडलाइन जारी की है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी आयोजन की अनुमति के लिए आयोजक का नाम‚ पता व मोबाइल नम्बर के साथ–साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या बतानी होगी।

कोविड़–19 संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्यक्रम स्थल पर पीए सिस्टम व लाउड हेलर के जरिये प्रचार–प्रसार कराया जाएगा। बन्द स्थान‚ हॉल व कमरे में कार्यक्रम होने की स्थिति में स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत ही जमावड़ा होगा। कोविड़–19 गाइडलाइन एवं धारा–144 के आदेश का प्रत्येक दशा में पालन करना अनिवार्य होगा।

अधिकतम 100 लोग ही होंगे शामिल

अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 100‚ खुले स्थान या मैदान में कार्यक्रम होने पर क्षेत्रफल से 40 प्रतिशत कम क्षमता तक ही लोग रहेंगे। सभी लोग फेस मास्क‚ सोशल डि़स्टेंसिंग‚ थर्मल स्क्रीनिंग‚ सैनिटाइजर व हैंड़ सैनिटाइजर की उपलब्धता के साथ ही आयोजन की अनुमति दी जाएगी।

बेंक्वेट ह़ॉल‚ आयोजन स्थलों‚ होटल‚ ढाबों‚ रेस्टोरेन्ट व कैफे पर रात्रि में निर्धारित समय के बाद शराब सेवन व जमावड़ा वर्जित होगा। इसके अलावा पुलिस के मांगने पर आयोजन को अनुमित पत्र-लाइसेंस दिखाना होगा। प्रमुख स्थानों‚ संस्थाओं‚ बाजारों के अध्यक्षों द्वारा कोविड़–१९ गाइडलाइन एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाए रखने के लिए प्रबन्ध किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों व सड़कों पर वाहन में बैठकर अथवा रोड साइड पर शराब पीना प्रतिबंधित है।