PAN को Aadhar से जोड़ना अनिवार्य, वरना होगा बड़ा नुकसान

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(www.arya-tv.com) आयकर विभाग ने रविवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए कहा ​​है कि इस साल के 31 दिसंबर 2019 तक PAN को Aadhar से लिंकिंग कराना जारुरी हैै। और आयकर विभाग ने ये भी कहा है कि बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का फायदा बिना किसी दिक्कत के उठाना आसान रहेगा। और आयकर विभाग ने पहले से तय किया हैै। कि समय सीमा पूरी होने से एक पखवाड़े पहले पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराना आवश्यक है। 

Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने इस साल सितंबर में एक आदेश जारी कर Permanent Account Number (PAN) को Aadhar से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इससे पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की समय सीमा 30 सितंबर तक ही थी।

और उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल केंद्र की प्रमुख योजना Aadhar के संवैधानिक रूप से वैध बताते हुए कहा था कि 12 अंक की यह पहचान संख्या पैन के आबंटन और आईटी रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य होगा।

Unique Identification Authority of India (UIDAI) भारत में 12 अंक का आधार नंबर जारी करता है। वहीं PAN 10 डिजिटाल का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। जिसे आयकर विभाग किसी व्यक्ति या संस्था को जारी करता है।

एसएमएस के जरिए PAN को Aadhar से ऐसे कराएं लिंक

‘मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें – UIDPAN <12 digit Aadhaar> <10 digit PAN>संदेश को 567678 या 56161 पर भेजिए।