सुल्तानपुर।(www.arya-tv.com) मामला थाना कोतवाली नगर के करौदिया थाना कोतवाली नगर का है। अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा से आरोपी ने अपनी जमीन बेचने के बदले अपनी पत्नी के खाता में ₹500000 नगद सन 2018 में चेक के माध्यम से लिया था ।
जमीन का बैनामा वादी मुकदमा के पक्ष में न करके जमीन को दूसरे व्यक्ति के पक्ष मे बैनामा कर दिया था। वादी मुकदमा द्वारा जब अपनी रकम वापस मांगी गई तब आरोपी ने 740000 का चेक दिनांक 5/8/ 2020 को वादी को दिया था और 260000 नगद देने का वादा वादी को किया था। जब वादी ने को बैंक में उक्त चेक को लगाया तो बैंक में चेक बाउंस हो गया।तब वादी ने थाना कोतवाली नगर मे आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 1008/20 अंतर्गत धारा 420 /406 भादवि पंजीकृत कराया गया था ।
आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सुलतानपुर के यहां विचाराधीन थी । आरोपी के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने अपना पक्ष रखते हुए अभियोजन कथानक को सरासर गलत करार दिया तथा कहा कि आरोपी बिल्कुल निर्दोष है तथा महज हैरान व परेशान करने की नियत से फंसाया गया है। तथा आरोपी का सादा हस्ताक्षरित चेक बैग में छूट गया था जिसका दुरुपयोग किया गया है।
तथा अग्रिम जमानत की मांग अदालत से किये ।वही अभियोजन पक्ष ने अपने प्रस्तुत करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने की मांग की परंतु अपने तर्कों से न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके। नतीजतन अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश द्वितीय ने आरोपी अंजनी नंदन पांडे पुत्र देवी प्रसाद पांडे निवासी 2014 गोमती नगर करौदिया थाना कोतवाली नगर की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर लिया।
