(Dhanjee)
प्रयागराज (www.arya-tv.com) इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीएसआइडीसी के पूर्व मुख्य अभियंता अरुण कुमार मिश्र की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। इन पर कानपुर नगर के चकेरी थाने में बिना काम हुए ठेकेदारों को करोड़ों का भुगतान जारी कर सरकार को भारी क्षति पहुंचाने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दिया है।
दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी
इससे पहले याची की जमानत अर्जी कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि बिना अनापत्ति लिए, काम कराए 95 फीसद राशि का ठेकेदार को भुगतान किया है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी खारिज हो गई। इसके बाद यह दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
सड़क लोनिवि ने बनाई और भुगतान ठेकेदार को किया गया था
2012 में विभाग के अधिकारी ने एफआइआर दर्ज कराई थी। सड़क लोक निर्माण विभाग ने बनाई और भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। याची अधिवक्ता का कहना था कि याची का नाम 22 जुलाई 19 की चार्जशीट में नहीं था। सुरेश कुमार महेश्वरी के बयान पर 31 अक्टूबर 20 को दाखिल पूरक चार्जशीट में याची को आरोपित किया गया है। 26 अक्टूबर 20 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभी तक विभागीय कार्यवाही नहीं शुरू की गई है। याची को 16 अगस्त 21 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।
निगम में अधिशासी अभियंता था याची
याची निगम में अधिशासी अभियंता था। अन्य अधिकारियों के साथ भुगतान करने में शामिल था। बाद में मुख्य अभियंता पद पर रहते हुए भुगतान को अंतिम रूप दिया गया। याची का कहना था कि राजेश कुमार चौहान ने अंतिम भुगतान किया है। उसकी भूमिका नहीं है। इस पर कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से मांग
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश से कोरोना संक्रमण काल में बंद हुई आदेश की सत्य प्रतिलिपि जारी करने की व्यवस्था बहाल करने तथा केस दाखिल होने के तीसरे दिन कोर्ट में पेश करने की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम जारी करने पर हर्ष व्यक्त किया है। अधिवक्ताओं की सभा की अध्यक्षता अदील अहमद खान तथा संचालन संतोष कुमार मिश्र ने किया।
अधिवक्ताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त होने के कारण वादकारियों के हित में पुरानी स्थगित व्यवस्था की बहाली किया जाना जरूरी है। सभा में अधिवक्ता हरेंद्र प्रसाद, प्रशांत सिंह रिंकू, अंजनी मिश्र, शैलेंद्र शाही, दिनेश कुमार राय, कमल नारायण सिंह, शंभू नाथ शर्मा, विश्वनाथ मिश्र, संजय मणि, धीरंजन पटेल, मनोज मौर्य, पंकज अस्थाना, सुनील यादव, शरद चंद्र मिश्र, पूजा मिश्रा, एनके चटर्जी, राजेश त्रिपाठी आदि शामिल थे।