मिल्कीपुर में जालसाजी करने वाले के घर नोटिस चस्पा:2 वर्षो से फरार चल रही गीता देवी

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(www.arya-tv.com)अयोध्या के मिल्कीपुर में कूट रचित दस्तावेज देकर लोगों से जालसाजी करने के मामले में पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस गीता देवी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर खोज में जुटी थी। 2 वर्ष बाद भी अभियुक्ता को पुलिस नहीं पकड़ सकी। फैजाबाद न्यायालय ने धारा 82 की कार्रवाई करने का आदेश पुलिस को दिया।

कुमारगंज पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 134/ 20 धारा 406, 420, 467, 468, 471,504 ,506 आईपीसी में वांछित अभियुक्ता गीता देवी पत्नी लाल चंद (माता अंकित अग्रहरि) निवासी लोहंगी थाना धनपतगंज सुल्तानपुर का कुर्की उद्घोषणा अंतर्गत धारा 82 सीआरपीसी चस्पा की गई।

न्यायालय में हाजिर नहीं हो रही थी, जिसको लेकर न्यायालय ने धारा 82 की नोटिस चस्पा करने का कुमारगंज पुलिस को आदेश न्यायालय ने दिया था। उपनिरीक्षक शंकर यादव ने गीता देवी के घर पहुंच कर धारा 82 की नोटिस चस्पा की। साथ ही गांव में डुग्गी मुनादी भी कराई गई है।

उप निरीक्षक शंकर यादव ने बताया कि, अभियुक्ता गीता देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन वह हाथ नहीं लग सकी। वारंट के बाद पुलिस फरार चल रहे मुकदमे के इस आरोपी के घर व उसके संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी। लेकिन वह नहीं मिली।

गीता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दो वर्षों से हाथ पैर मार रही है। पुलिस ने बताया कि धारा 82 का नोटिस चस्पा होने के बाद भी अभियुक्त ने सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।