(www.arya-tv.com)एक स्थानीय कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। लखनऊ के थाना बख्शी का तालाब के थानाध्यक्ष को FIR की फोटोकॉपी 3 दिन के अंदर कोर्ट को भेजने का भी निर्देश दिया गया है। खुर्शीद के खिलाफ यह मुकदमा उनकी विवादित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में सनातन धर्म की तुलना बोको हरम और ISIS से करने को लेकर किया गया है।
जज शांतनु त्यागी ने यह आदेश शुभांशी तिवारी की ओर से दाखिल अपील पर दिया है। तिवारी की अपील में पुस्तक के कुछ अंश अत्यंत विवादास्पद और हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले होने का आरोप लगाया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ कई मंत्री पदों पर रह चुके हैं
अर्जी में कहा गया था कि सलमान खुर्शीद एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ कई मंत्री पदों पर रह चुके हैं। उनके द्वारा लिखी गई सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक को पढ़ी। पुस्तक के कुछ अंश अत्यंत विवादास्पद और हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले लगे। आरोप है कि पुस्तक के पृष्ठ 113 पर अध्याय 6 द सैफरन स्काई पर एक लाइन लिखी है। इसमें सनातन धर्म की तुलना आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम से की गई है।
आरोप लगाया गया कि इस पुस्तक को पढ़ने से वादिनी की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा, क्योंकि उसे अपने धर्म पर अत्यधिक आस्था है। कहा गया है कि इस प्रकार बिना किसी आधार और सबूत के उसके धर्म पर कुठाराघात करना नैतिक और विधिक रूप से गलत है। यह भी कहा गया है कि बोको हरम एवं ISIS से हिंदू धर्म की तुलना एकदम गलत है, क्योंकि कई देशों ने इन पर प्रतिबंध भी लगाया।
दो समुदायों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है
कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया है कि सलमान खुर्शीद को धर्म, ग्रंथ और पंथों की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार हिंदुत्व पर अनर्गल टिप्पणी करना मात्र दो समुदायों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है। वैमनस्यता बढ़ाकर उन पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। कहा गया है कि 4 दिसंबर, 2021 को थाना अध्यक्ष BKT को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था। मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।