(www.arya-tv.com) ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में अब व्हाइट कैटेगरी के अलावा ग्रीन कैटेगरी के उद्योग भी लग सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण स्काेर 20 से कम वाले ग्रीन कैटेगरी के उद्याेगों को लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। 20 से अधिक प्रदूषण स्काेर वाले उद्योगों की स्थापना को नीरी की सहमति आवश्यक होगी।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वायु व जल प्रदूषण के स्कोर के आधार पर उद्योगों को कैटेगरी में बांटा था। टीटीजेड में केवल व्हाइट कैटेगरी के उद्योगों को ही लगाने की अनुमति थी। व्हाइट कैटेगरी में 156 उद्योग शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में टीटीजेड में गैर-प्रदूषणकारी और ईको-फ्रेंडली उद्योगों की स्थापना को नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) व सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) की अनुमति को आवश्यक किया था। प्रदेश सरकार ने आदेश को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी।
इस पर सुप्रीम कोर्ट में आठ दिसंबर को सुनवाई हुई। कोर्ट ने व्यवस्था की कि 0-10 वायु प्रदूषण स्कोर वाले उद्योग यहां लग सकेंगे। 11 से 20 वायु प्रदूषण स्काेर वाले उद्योगों के लिए नीरी द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी। 20 से अधिक प्रदूषण स्कोर वाले उद्योगों के लिए नीरी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। इस आदेश के बाद टीटीजेड में गैस जेनसेट उत्पादन, आयुर्वेदिक दवाओं, सेरेमिक्स, दूध पावडर, टूथपेस्ट, बेकरी-कन्फेक्शनरी, प्लाईवुड उत्पादन, रोलिंग मिल आदि शामिल हैं। आदेश से आगरा में खुशी की लहर दौड़ है।