फेसबुक पर अब प्रेम संबंध की देनी होगी जानकारी

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(Arya News Lucknow)Arjun Singh

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने शनिवार को कहा कि यौन उत्पीड़न मामलों में अब उसके कर्मियों के लिए मध्यस्थता के जरिये मामला सुलझाना अनिवार्य नहीं है। अब कर्मी यौन उत्पीड़न के मामलों में सीधे अदालत में शिकायत कर सकते हैं। जबकि कंपनी के किसी कर्मी का अगर दूसरे कर्मी से प्रेम संबंध बनता है तो उसे प्रबंधन समिति को अनिवार्य रूप से इसकी जानकारी देनी होगी। फेसबुक से पहले दिग्गज कंपनी गूगल भी यह ऐलान कर चुकी है।

फेसबुक की ओर से कार्यस्थल से जुड़े नियमों में किए गए बदलाव के तहत ये व्यवस्थाएं की गई हैं। फेसबुक के कॉरपोरेट मीडिया संबंध निदेशक एंथनी हैरिसन ने शनिवार को कहा, हम अपनी नई कार्यस्थल संबंध नीति प्रकाशित कर रहे हैं। हम मध्यस्थता से जुड़े समझौतों में संशोधन कर रहे हैं ताकि यौन उत्पीड़न के मामलों में मध्यस्थता कर्मियों के लिए अनिवार्य शर्त न होकर महज एक विकल्प रहे। हम यौन उत्पीड़न के मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और फेसबुक में इसके लिए कोई जगह नहीं है।

प्रेम संबंधों की जानकारी देनी होगी

फेसबुक ने कंपनी के एक कर्मी के किसी दूसरे कर्मी से प्रेम संबंधों को लेकर भी नीति में बदलाव किया है। अब निदेशक स्तर या इससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को मानव संसाधन विभाग को बताना पड़ेगा कि उनका कंपनी के किसी अन्य कर्मी से प्रेम संबंध है।

गूगल पहले ही कर चुका बदलाव

दिग्गज कंपनी गूगल ने भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से जुड़े नियमों में गुरुवार को कुछ बदलाव किए थे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि कंपनी में यौन उत्पीड़न के मामलों में मध्यस्थता अनिवार्य शर्त नहीं, बल्कि एक विकल्प होगी। गूगल के कर्मियों द्वारा दुनिया के अलग-अलग देशों में किए गए विरोध प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाया गया।