UP चुनाव : पहचान पत्र न होने पर भी इस प्रकार डाल सकते है वोट 

Lucknow UP
  • यूपी चुनाव में पहचान पत्र न होने पर भी इस प्रकार डाल सकते है वोट 
  • मतदान के पास इनमें से कोई एक पहचन पत्र होना अनिवार्य है
  •  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
  •  आधार कार्ड
  •  ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • राशन कार्ड.
  •  श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  •  राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थनीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र
  •  सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,
  •  फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
  •  फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस
  •  फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र
  •  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निर्गत फोटोयुक्त जॉब कार्ड
  •  सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र.

लखनऊ। (www.arya-tv.com) उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन-2021 (UP Panchayat Election 20201) के लिए योगी सरकार ने आरक्षण नीति (Reservation Policy) की अधिसूचना जारी कर दी है।

पंचायती राज विभाग के अनुसार इस बार पंचायत चुनावों में रोटेशन लागू किया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में दाखिल हो गई हैं।

उधर मतदाताओं के लिए आयोग ने वोटर लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है, जहां से वो मतदाता पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं? आयोग के अनुसार अगर इसके बाद भी किसी वोटर के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह 16 तरह के अन्य पहचान पत्रों में से किसी एक साथ मतदान स्थल पर आ सकता है।

बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आयोग द्वारा चार दिसंबर को मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी की गई थी. इसके बाद 22 जनवरी को ज्यादातर जिलों की मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया.

आयोग के अनुसार इस बार के पंचायत चुनाव में लगभग 12.50 करोड़ मतदाता होंगे. वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में मतदाताओं की संख्या 11.74 करोड़ थी. मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए चलाए गए वृहद पुनरीक्षण अभियान में जहां 2,10,40,979 नाम जोड़े गए. जबकि 1,08,74,562 नामों को सूची से हटाया दिया गया है. 39,36,027 नामों में संशोधन किया गया है.

कुल ग्रामीण आबादी में अब 67.45 फीसद मतदाता हैं. सर्वाधिक 76 से लेकर 61 फीसदी तक मतदाता हैं। वैसे निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को ऑनलाइन भी जारी कर दिया गया है. जो लोग आगे आने वाले पंचायत चुनाव में अपना मतदान करना चाहते हैं, उन्हें ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना होगा।

उत्तर प्रदेश के लोग ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आसानी से अपना और अपने परिवार का नाम देख सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम देखने के साथ-साथ मतदाता पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं।

वही आयोग ने पूर्व की व्यवस्था की तरह इस बार भी व्यवस्था दी है कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी नहीं है, तो उसे मतदान करने के लिए कुल 17 तरह के पहचान पत्रों में से किसी एक को साथ लाना होगा।