(AryaNews: Lko) : Hema singh
सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर की अनिवार्यता और इससे निजस्व के उल्लंघन पर अहम फ़ैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों वाली संवैधानिक बेंच में से तीन जजों ने बहुमत से बुधवार को कहा कि आधार नंबर संवैधानिक रूप से वैध है ।
हालांकि पांच जजों वाली बेंच ने आधार पर सर्वसम्मति से फैसला नहीं सुनाया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आधार नंबर को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है ।
आधार अनिवार्य नहीं
- बच्चों के एडमिशन के लिए आधार ज़रूरी नहीं।
- बच्चों को लाभ पहुँचाने वाली किसी सरकारी स्कीम के लिए आधार अनिवार्य नहीं।
- मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं।
- बैंक खाता खोलने और बैंकिंग सेवाओं के लिए आधार ज़रूरी नहीं।
- सीबीएसई, नीट, यूजीसी की प्रवेश परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं।
- टेलीकॉम कंपनियां और मोबाइल वॉलेट समेत कोई भी निजी कंपनी आधार की मांग नहीं कर सकती।