ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य नहीं तो स्कूलों को होगी ये परेशानी

Bareilly Zone

बरेली (www.arya-tv.com) अब निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी स्कूलों को पोर्टल http//rte25.upsdc पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जो भी मान्यता प्राप्त स्कूल ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें आरटीई के अंतर्गत दाखिला लेने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। यह नियम बरेली सहित प्रदेश भर के मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा।

दरअसल, बरेली में करीब तीन हजार मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं। इनमें आरटीई के तहत हर साल दुर्बल एवं अलाभित समूह के बच्चों को कक्षा एक या उससे नीचे वाली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। लॉटरी में जिन बच्चों का चयन होता है, उसकी सूची बीएसए के माध्यम से स्कूलों को भेजी जाती है। स्कूल प्रवेश लेकर इसकी सूचना बीएसए कार्यालय को भेजते हैं, जिसके बाद उसकी फीस प्रतिपूर्ति की जाती है। लेकिन कई बार सूचनाएं देने में लापरवाही की जाती है। अब इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस संबंध में महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने बरेली सहित सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर 25 जनवरी तक पंजीकरण का मौका दिया है।